
दो साध्वियों के साथ बलात्कार तथा पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या मामले में दोषी करार गुरमीत राम रहीम को हरियाणा सरकार ने 40 दिन के पैरोल दी है।
गुरमीत राम रहीम को फिर आया जेल से बाहर
गुरमीत राम रहीम को 2017 में दो साध्वियों के साथ बलात्कार मामले में दोषी ठहराया गया था।उसके बाद 2019 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के हत्या मामले में भी दोषी ठहराया गया था।
इसके बाद न्यायपसंद लोगों को उम्मीद थी कि बलात्कारी और हत्यारे गुरमीत राम रहीम को अदालत द्वारा सख्त सजा सुनाई जाएगी लेकिन इसके उलट राम रहीम को पैरोल पर पैरोल दी जा रही है।

भारतीय दंड संहिता के अनुसार पैरोल एक विशेष अधिकार है।यह केवल विशेष परिस्थितियों में ही दी जाती है – जैसे; परिजन की मृत्यु या विवाह,स्वास्थ्य संबंधी समस्या या फिर कोई विशेष पारिवारिक जिम्मेदारी।
गुरमीत राम रहीम को पैरोल देने में भारतीय दंड संहिता का कोई भी प्रावधान नजर नहीं आता।गुरमीत राम रहीम को जिस तरह बार बार पैरोल दिया जा रहा है उससे कई सवाल खड़े होते हैं।